अनुकम्पा नौकरी वाली बहु सास को दे 25℅ वेतन: कोर्ट

Sources Fri ,25 Sep 2026 08:09:59 am Knowthelaw

जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने पति की अनुकम्पा नौकरी लेकर दूसरी शादी करने वाली बहु को 25℅ वेतन और टर्मिनल बेनिफिट्स की 50℅ राशि पहली सास को देने को कहा है। न्यायाधीश आनंद शर्मा ने यह आदेश कमली देवी की याचिका पर दी है।कमली देवी की बहु ने अनुकम्पा मे नौकरी मिलने के कुछ दिन बाद ही दूसरी शादी कर ली थी एवं कमली देवी की आर्थिक मदद बंद कर दी थी।