Tuesday, October 27, 2026
लद्दाख मे हाईकोर्ट बेच शुरु
अधिवक्ता की हत्या पर अधिवक्ताओ का प्रदर्शन
अधिवक्ता हत्याकांड के आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग
कोर्ट जा रहे अधिवक्ता की हत्या
व्यवहार न्यायालय कर्मचारी 7 को मनाएंगे ब्लैक डे
गांधी जयंती पर आज रिहा होंगे 44 बुजुर्ग बंदी
जमुई बार एसोसिएशन ने लिया बड़ा फैसला
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले आसान हिंदी मे सुन और पढ़ सकेंगे
जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने पति की अनुकम्पा नौकरी लेकर दूसरी शादी करने वाली बहु को 25℅ वेतन और टर्मिनल बेनिफिट्स की 50℅ राशि पहली सास को देने को कहा है। न्यायाधीश आनंद शर्मा ने यह आदेश कमली देवी की याचिका पर दी है।कमली देवी की बहु ने अनुकम्पा मे नौकरी मिलने के कुछ दिन बाद ही दूसरी शादी कर ली थी एवं कमली देवी की आर्थिक मदद बंद कर दी थी।