Saturday, September 12, 2026
महिला अधिवक्ताओं को दिया गया 500 रूपया रक्षाबंधन मे
25 विशेष उत्पाद न्यायालय मे न्यायधीश नियुक्त
पटना हाई कोर्ट को मिले तीन स्थाई व चार एडिशनल जज
एडीजे देवराज बने परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश
न्यायिक पदाधिकारी के साथ हुआ साइबर फ़्रॉड
आज होगा एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव
भयभीत होकर काम कर रहें हैँ अधिवक्ता
नवादा की जिला सत्र न्यायाधीश का निधन
वरीय अधिवक्ता अंशुल राज पटना हाई कोर्ट के जज नियुक्त
पटना। पटना जिला उपभोक्ता फोरम विवाद आयोग ने डिमांड ड्राफ्ट जारी करने में कथित सेवा त्रुटि के मामले मे पीनबी बैंक को शिकायकर्ता को 5,36,095 रूपए का भुगतान करने का आदेश दिया है ।आयोग ने इस राशि पर शिकायत दर्ज़ होने की तिथि 27 अप्रैल 2017 से 12℅ वार्षिक साधारण ब्याज देने के साथ मानसिक पीड़ा व शारीरिक परेशानी के लिए 50 हज़ार रूपए एवं मुकदमे के ख़र्च 25 हज़ार रूपए देने का भी निर्देश दिया।शिकायकर्ता राकेश कुमार एम डी एक्सटोम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज़ कराई थी।