पंजाब नेशनल बैंक की गलती,लगा जुर्माना

Sources Wed ,12 Aug 2026 09:08:53 am Economy

पटना। पटना जिला उपभोक्ता फोरम विवाद आयोग ने डिमांड ड्राफ्ट जारी करने में कथित सेवा त्रुटि के मामले मे पीनबी बैंक को शिकायकर्ता को 5,36,095 रूपए का भुगतान करने का आदेश दिया है ।आयोग ने इस राशि पर शिकायत दर्ज़ होने की तिथि 27 अप्रैल 2017 से 12℅ वार्षिक साधारण ब्याज देने के साथ मानसिक पीड़ा व शारीरिक परेशानी के लिए 50 हज़ार रूपए एवं मुकदमे के ख़र्च 25 हज़ार रूपए देने का भी निर्देश दिया।शिकायकर्ता राकेश कुमार एम डी एक्सटोम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड  ने पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज़ कराई थी।