Friday, April 04, 2025
तेलेंगाना। न्यायमूर्ति के सुज़ाना की अध्यक्षता मे तेलेंगाना हाई कोर्ट ने एक फैसले में आईपीसी की धारा 420 और मोटर वाहन अधिनियम 1988कि धारा 80(ए) के तहत अपराधों के आरोप मे एक याचिकाकर्ता के खिलाफ् कार्यवाही को रद्द कर दिया है।मामला चारमीनार पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने गुलज़ार हाउस एक्स रोड पर वाहन जांच के क्रम में याचिकाकर्ता के वाहन को भी रोका जांच के लिए। पुलिस ने आरोप लगाया की याचिकाकर्ता बिना नंबर प्लेट के दोपहिया वाहन चला रहा था,पूछ ताछ करने पर उसने जल्दबाज़ी मे जवाब दिया।परिणामस्वरूप पुलिस ने वाहन को जबत कर लिया और याचिकाकर्ता पर आईपीसी के धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 80ए का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज़ किया।