नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्म भूमि से सटे साही ईदगाह परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण कराने के आदेश पर रोक लगा दी है।इसके साथ ही माननीय अदालत ने मामले में हिन्दु पक्षकार यानी भगवान् श्री कृष्ण विराजमान और अन्य को नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहा है।