Saturday, September 12, 2026
महिला अधिवक्ताओं को दिया गया 500 रूपया रक्षाबंधन मे
25 विशेष उत्पाद न्यायालय मे न्यायधीश नियुक्त
पटना हाई कोर्ट को मिले तीन स्थाई व चार एडिशनल जज
एडीजे देवराज बने परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश
न्यायिक पदाधिकारी के साथ हुआ साइबर फ़्रॉड
आज होगा एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव
भयभीत होकर काम कर रहें हैँ अधिवक्ता
नवादा की जिला सत्र न्यायाधीश का निधन
वरीय अधिवक्ता अंशुल राज पटना हाई कोर्ट के जज नियुक्त
पटना। जिला उपभोक्ता फोरम ने इफको टोकिओ जनरल इन्शुरन्स को सूद सहित मरमत् राशि देने का आदेश दिया है।दरसल मोहम्मद वसीम ने अपने गाडी का बीमा मेसर्स इफको टोकिओ जनरल इन्सुरेंस कम्पनी से अवधि 21 जुलाई 2014 से 20 जुलाई 2015 तक बीमा पालिसी थी।कम्पनी के बीमा पालिसी के अनुसार कार का कुल मूल्य 6.34 लाख रूपए होने का आश्वाशन दिया था।शिकायतकर्ता 19 अक्टूबर को रांची अपने परिवार के साथ विवाह समोरह में जा रहा था, इसी क्रम में उसकी गाडी अचानक रुक गयी।जिसके बाद शिकायतकर्ता ने अलंकार मोटर्स से सम्पर्क किया और मरम्त करने के लिए अग्रिम 50 हज़ार रूपए भुगतान किया और बाद में 1.24लख् रूपए देने थे। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी ने राशि भुगतान के लिए आवेदन दिया लेकिन बीमा कंपनी ने आवेदन ख़ारिज कर दिया। शिकायकर्ता ने उपभोगक्ता आयोग में शिकायत की,आयोग ने बीमा कंपनी को 1.10 रूपए सूद सहित देने का आदेश दिया।