स्कूल वाहन चालक को तीन साल की सजा

Sources Fri ,27 Jan 2023 06:01:26 am Administration

पटना।पटना के एडीजे 6 सह पोक्सो एक्ट के विशेष जज श्री विनय प्रकाश तिवारी के कोर्ट ने नर्सरी की छात्रा के साथ गलत हरकत करने के मामले में स्कूल बस के ड्राइवर राजेश कुमार को तीन साल सजा के साथ 10 हजार जुर्माना लगाया है। पॉक्सो एक्ट के  विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र चन्द्र प्रसाद ने बताया कि उक्त मामला शास्त्री नगर थाना कांड संख्या 815/19का है,जो 17अक्टूबर 2019को दर्ज कराया गया था।पीड़िता 16अक्टूबर2019को जब अपने स्कूल वाहन से ड्राइवर राजेश कुमार के साथ गई,उसी दौरान ड्राइवर ने छात्रा के साथ  गन्दी हरकत की।