Saturday, September 12, 2026
महिला अधिवक्ताओं को दिया गया 500 रूपया रक्षाबंधन मे
25 विशेष उत्पाद न्यायालय मे न्यायधीश नियुक्त
पटना हाई कोर्ट को मिले तीन स्थाई व चार एडिशनल जज
एडीजे देवराज बने परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश
न्यायिक पदाधिकारी के साथ हुआ साइबर फ़्रॉड
आज होगा एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव
भयभीत होकर काम कर रहें हैँ अधिवक्ता
नवादा की जिला सत्र न्यायाधीश का निधन
वरीय अधिवक्ता अंशुल राज पटना हाई कोर्ट के जज नियुक्त
पटना। पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर बिहार में जुर्माना देकर छूट सकेगे।लेकिन अगर दूसरी बार शराब पीते पकड़े गए तो एक साल के लिए जेल जाना पड़ेगा।कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।इसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। ब्रेथ एनलाइजर में एक चिप लगा होगा,इसमें शराब पीने वालों की उंगलियों के निशान और आधार नंबर दर्ज होंगे।पहली बार पीने वालों पकड़े गए तो उनका रिकॉर्ड दर्ज होगा,उन्हें दो हजार से पांच हजार देना होगा अगर वे जुर्माना जब का भुगतान नहीं करते तो उन्हें एक माह का साधारण कारावास की सजा मिलेगी। अगर वे दूसरी बार पकड़े गए तो इस रिकॉर्ड से मालूम हो पाएगा कि वे दूसरी बार शराब पिए है।