Friday, April 11, 2025
विलासपुर। भ्रूण लिंग परीक्षण के मामले में हुई एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने कहा है कि ऐसे किसी मामले में पुलिस सीधे किसी डॉक्टर के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती।पुलिस इस मामले को लेकर पीएनडीटी एक्ट में संबंधित क्रिमिनल कोर्ट में परिवाद पेश कर सकती है।महासमुंद जिले के सरायपाली में विकासखंड चिकित्सा अधिकारी अमृतलाल रोहलेदार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।