भागलपुर। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विनोद कुमार तिवारी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले पांच अभियुक्तों सुरेन यादव, श्रवण कुमार यादव, चांदसी यादव , मदन कुमार, अमरजीत यादव को आजीवन कारावास की सजा दी है और साथ ही साथ 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया है।