दूसरी शादी से जन्मे बच्चे अनुकम्पा बहाली के लिए वैध

विधि रिपोर्टर Sat ,18 May 2019 08:05:25 am Topstories

पटना। पटना हाई कोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया की किसी सरकारी कर्मचारी के पहली पत्नी के रहते हुए दुसरी पत्नी से जन्म हुआ बच्चा भी अनुकम्पा पर बहाली के हकदार होगा। जस्टिस अश्वनीकुमार सिंह की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पूर्ण पीठ ने बिहार सरकार व अन्य द्वारा दायर अपील को निष्पादित करते हुए कार्मिक विभाग द्वारा जारी विगत 23जून2005 के परिपत्र के उस भाग को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जिसके तहत अवैध रूप से दूसरी शादी करने वाले सरकारी कर्मचारी के दूसरी पत्नी से हुए बच्चे के अनुकम्पा बहाली पर रोक थी,लेकिन साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा की यह लाभ तभी मिलेगा जब दूसरी शादी करने के लिए विभागीय कारवाई के तहत सज़ा नहीं मिली हो।                                                                यह मामला राज्य के विधुत कंपनी के एक लाइन मैन कर्मचारी की दूसरी पत्नी के बेटे के अनुकम्पा पर बहाली का था।