सार्बजनिक जगह पर थूकते पकड़े गए तो देना पड़ेगा जुर्माना

विधि रिपोर्टर Fri ,19 Apr 2019 09:04:03 am Administration

पटना। खैनी,पान मसाला, खाकर सार्वजनिक जगह पर थूकते  औऱ  पेशाब करते, कचरा  फेेंकने  पर पकड़े जाने पर  नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार धारा 228 के तहत कम से कम 100रुपये जुुर्माना देना पड़ेगा।