Friday, April 11, 2025
पटना। खैनी,पान मसाला, खाकर सार्वजनिक जगह पर थूकते औऱ पेशाब करते, कचरा फेेंकने पर पकड़े जाने पर नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार धारा 228 के तहत कम से कम 100रुपये जुुर्माना देना पड़ेगा।